सोलन जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचना कॉपी जारी।

सोलन जिला परिषद के 17 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी; जानें आपके क्षेत्र का नया समीकरण

Solan

सोलन। जिला सोलन में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त सोलन, मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद सोलन के 17 वार्डों (निर्वाचन क्षेत्रों) के परिसीमन की प्रारूप अधिसूचना (Draft Notification) आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दी है।

​इस अधिसूचना के माध्यम से सोलन के विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया गया है। यदि किसी भी नागरिक को इस परिसीमन पर कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रख सकते हैं।

प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण (वार्ड 1 से 17)

​प्रारूप अधिसूचना के अनुसार, वार्डों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है:

  1. दाड़ला क्षेत्र: इसमें कुनिहार खंड की दाड़ला, बागा, मांगु, कशलोग और नवगांव जैसी कुल 18 पंचायतों को शामिल किया गया है।
  2. धुन्धन क्षेत्र: कुनिहार खंड की धुन्धन, हनुमान बड़ोग, पट्टा और दानोघाट सहित 18 पंचायतें इसका हिस्सा होंगी।
  3. भूमती क्षेत्र: कुनिहार खंड की कुनिहार, कोटी, हाटकोट और भूमती सहित 20 पंचायतों को इसमें रखा गया है।
  4. वाकना क्षेत्र: कण्डाघाट खंड की वाकना, सायरी, ममलीग और सोलन खंड की पट्टाबरावरी पंचायत को शामिल किया गया है।
  5. दंघील क्षेत्र: इसमें चायल, दंघील, बाशा और सोलन खंड की धरोट पंचायत को जोड़ा गया है।
  6. सलोगड़ा क्षेत्र: सोलन विकास खंड की बसाल, ओच्छघाट, शामती, नौणी और सपरून सहित 14 प्रमुख पंचायतें इसमें शामिल हैं।
  7. चेवा क्षेत्र: सोलन खंड की बड़ोग, सुल्तानपुर, भोजनगर और नेरीकलां सहित 17 पंचायतें इस वार्ड का हिस्सा होंगी।
  8. धर्मपुर व टकसाल: धर्मपुर खंड के तहत आने वाली कसौली, गड़खल, जाबली और टकसाल जैसी पंचायतों को इन दो वार्डों में विभाजित किया गया है।
  9. नालागढ़ खंड (दभोटा, खेड़ा, रडियाली, बारियां, नन्ड, बगलैहड): नालागढ़ विकास खंड की पंचायतों को 6 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

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कहाँ देख सकते हैं पूरी सूची?

​आम जनता की सुविधा के लिए परिसीमन की यह विस्तृत सूची निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध करवाई गई है:

  • ​उपायुक्त कार्यालय (DC Office), सोलन।
  • ​जिला परिषद एवं संबंधित पंचायत समिति कार्यालय।
  • ​जिले की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय।

आपत्ति दर्ज करने के लिए केवल 7 दिन का समय

​उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस परिसीमन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना है, तो वह 7 दिनों के भीतर पुष्ट आधार (ठोस सबूतों) के साथ उपायुक्त कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकता है।

​सात दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या आक्षेप पर प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

​यह परिसीमन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या के आधार पर किए गए इस बदलाव से चुनावी समीकरणों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

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