पंचायत बैठकों में अब पंचायत समिति सदस्यों की भी होगी भागीदारी, विभाग ने जारी किए निर्देश

On: August 27, 2026 6:41 AM
हमें फॉलो करें:
पंचायत बैठक में पंचायत समिति सदस्यों की भागीदारी
--विज्ञापन यहां--

Whatsapp Channel

Join Now

Telegram Group

Join Now

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब पंचायत समिति सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की सभी पंचायतों को निर्देश जारी कर नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को पंचायत बैठकों में विधिवत आमंत्रित करने को कहा है।

विभाग के निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति सदस्यों को बैठक की सूचना समय पर दी जाएगी। उन्हें बैठक में अपने विचार रखने के साथ-साथ मत देने का अधिकार भी होगा। पंचायत कार्यालय में उनके बैठने की उचित व्यवस्था करने और उन्हें सम्मानजनक स्थान उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पंचायती राज अधिनियम की धारा आठ का दिया हवाला
पंचायती राज विभाग ने अपने दिशा-निर्देशों में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा आठ का उल्लेख किया है। इसके तहत पंचायत समिति सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को समिति सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

विकास कार्यों पर बेहतर समन्वय की उम्मीद
विभाग का मानना है कि पंचायत बैठकों में पंचायत समिति सदस्यों की भागीदारी से पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे स्थानीय विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और पंचायत स्तर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी।

पंचायत समिति सदस्य अपने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से जुड़े मुद्दों को बैठकों में रख सकेंगे और विकास कार्यों को लेकर आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे। इससे पंचायत और पंचायत समिति के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है।

उपायुक्तों और बीडीओ को भी भेजे निर्देश
पंचायती राज विभाग ने इन निर्देशों की प्रतियां प्रदेश के सभी उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को भी भेजी हैं। संबंधित अधिकारियों को पंचायतों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने तथा पंचायत प्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा पत्र की प्रतियां जिला परिषद अध्यक्षों और पंचायत समिति अध्यक्षों को भी भेजी गई हैं। खंड विकास अधिकारी परागपुर मीना शर्मा ने भी विभाग की ओर से जारी ऐसे निर्देशों की पुष्टि की है।

मुख्य बात: अब पंचायत समिति सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत बैठकों से अलग नहीं रखा जा सकेगा। उन्हें बैठक में आमंत्रित करने, बैठने की उचित व्यवस्था करने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी।

Akshay Chauhan

अक्षय चौहान पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिमालयन डॉन के संपादकीय एवं प्रबंधन कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाचार संकलन, संपादन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्रबंधन तथा समाचार पत्र के संचालन में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

व्हाट्सएप से जुड़ें

अभी जुड़ें

टेलीग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

इंस्टाग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें