सोलन में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटाई और निजी निर्माण कार्यों पर रोक, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

On: July 6, 2026 7:49 PM
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सोलन में 31 अगस्त 2026 तक निजी निर्माण कार्यों और पहाड़ों की कटाई पर रोक संबंधी जिला प्रशासन का आदेश
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मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर फैसला, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में केवल आवश्यक सार्वजनिक कार्यों को मिलेगी छूट

सोलन: लगातार बारिश और संभावित आपदा जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पूरे जिले में निजी विकास के लिए पहाड़ियों की कटाई तथा गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत निजी विकास के उद्देश्य से पहाड़ियों का कटान, भवन निर्माण तथा अन्य गैर-आवश्यक निर्माण कार्य 31 अगस्त 2026 तक प्रतिबंधित रहेंगे।

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आपातकालीन एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे कार्य पूर्व की तरह जारी रहेंगे ताकि आम जनता को आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

जिला प्रशासन ने नागरिकों और निर्माण एजेंसियों से आदेशों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि इन निर्देशों का उद्देश्य मानसून के दौरान संभावित भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना तथा लोगों के जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Akshay Chauhan

अक्षय चौहान पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिमालयन डॉन के संपादकीय एवं प्रबंधन कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाचार संकलन, संपादन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्रबंधन तथा समाचार पत्र के संचालन में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

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