Mandatory registration for hospitals and clinics under ABDM Solan

सोलन: सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए ABDM पंजीकरण अनिवार्य

Solan

सोलन13 फरवरी 2026: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) को गति देते हुए हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. अजय पाठक ने स्पष्ट किया है कि ज़िले के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों का ए.बी.डी.एम. के तहत पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ेंगे संस्थान

​डॉ. पाठक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सभी स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली (National Digital Health Ecosystem) से जोड़ना है। इससे मरीजों का डेटा सुरक्षित रहेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।

पंजीकरण के दायरे में आने वाले संस्थान:

  • ​सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल।
  • ​निजी क्लीनिक और डायग्नोस्टिक लैब।
  • ​फार्मेसी और मेडिकल स्टोर।
  • ​सभी चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, आयुष आदि) से संबंधित केंद्र।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

​संस्थानों को पोर्टल पर आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी:

  1. पते का प्रमाण (Address Proof)
  2. भवन का स्पष्ट फोटो
  3. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate)

यहाँ करें आवेदन और सहायता प्राप्त करें

​सभी संस्थान ए.बी.डी.एम. के आधिकारिक पोर्टल https://nhpr.abdm.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

तकनीकी सहायता के लिए: यदि किसी संस्थान को पंजीकरण में समस्या आती है, तो वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोलन के कमरा नम्बर 132 में ज़िला समन्वयक रविन्द्र कुमार से संपर्क कर सकते हैं।

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