शिमला: हिमाचल प्रदेश में शराब के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए सुक्खू सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार खुदरा शराब ठेकों (रिटेल लिकर वेंड्स) के आवंटन के लिए शराब ठेकों की ई-नीलामी (e-Auction) की प्रक्रिया सोमवार से विधिवत रूप से शुरू हो गई है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक के सत्र के लिए लागू होगी।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन दांव
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस बार मैनुअल प्रक्रिया को खत्म कर पूरी तरह ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली को अपनाया है। अब आवेदक अपने घर या दफ्तर से ही ठेकों के लिए बोली लगा सकेंगे। पहले चरण में किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक बोलीदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in या सीधे ई-नीलामी पोर्टल https://eauction.gov.in/ngauction पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
जिलावार नीलामी का पूरा शेड्यूल (नोट कर लें तारीखें)
विभाग ने अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की है:
- किन्नौर, हमीरपुर और चंबा: आवेदन 26 फरवरी (शाम 6:15) तक। नीलामी 28 फरवरी को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक।
- सिरमौर, ऊना और बद्दी: आवेदन 24 से 26 फरवरी तक। नीलामी 2 मार्च को।
- सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर: आवेदन 25 से 27 फरवरी तक। नीलामी 3 मार्च को।
- मंडी और नूरपुर: आवेदन 26 से 28 फरवरी तक। नीलामी 5 मार्च को।
- शिमला और कुल्लू: आवेदन 27 फरवरी से 3 मार्च तक। नीलामी 7 मार्च को।
डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगी एंट्री
आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने स्पष्ट किया है कि ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सभी आवेदकों के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना अनिवार्य है। उन्होंने सलाह दी है कि बोलीदाता भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27 और यूजर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि तकनीकी गलती की गुंजाइश न रहे।
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