चेस्टर हिल सोलन प्रोजेक्ट की जमीन विवाद और धारा 118 उल्लंघन पर सरकारी जांच की तस्वीर।

चेस्टर हिल सोलन मामले में सरकार का बड़ा एक्शन: बेनामी संपत्ति और धारा 118 उल्लंघन पर जमीन कब्जे में लेने की तैयारी

Solan

सोलन | हिमालयन डॉन: सोलन के चर्चित चेस्टर हिल जमीन मामले में अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बेनामी संपत्ति और धारा-118 के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने के संकेत दिए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के आदेश उपायुक्त सोलन तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

बेनामी संपत्ति की होगी जांच
उपायुक्त सोलन अब पूरे मामले में बेनामी संपत्ति की जांच करेंगे। यदि जांच में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित जमीन को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में पहले ही छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है, जिसमें उच्च स्तर पर भी सवाल उठाए गए हैं।

धारा-118 उल्लंघन पर चलेगा मामला
धारा-118 के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई उपायुक्त की अदालत में होती है।

  • सभी आरोपियों को समन जारी किए जाएंगे
  • उन्हें अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा
  • तहसीलदार से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि उल्लंघन हुआ है या नहीं

एसडीएम की रिपोर्ट में पहले ही उल्लंघन की पुष्टि
इस मामले में एसडीएम सोलन पहले ही जांच कर चुकी हैं, जिसमें धारा-118 के उल्लंघन का जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में जांच रोक दी गई थी, जिससे कार्रवाई लंबित रह गई। अब दोबारा मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है।

उपायुक्त का बयान
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि उन्हें एसीएस राजस्व के आदेश प्राप्त हुए हैं और वे मामले का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई गड़बड़ी पाई गई, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार का रुख: “दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा”

​हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस मामले पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा:

​”चेस्टर हिल मामले में एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव के पूर्व के आदेशों को वापस लेने के बाद डीसी सोलन को सख्त कार्रवाई के लिए लिखा गया है। सरकार बेनामी संपत्तियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।”

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