हिमाचल में फैंसी नंबर प्लेट और ओवरसाइज टायर पर सख्ती होगा ₹10,000 का चालान

On: February 11, 2026 10:08 AM
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हिमाचल में फैंसी नंबर प्लेट का होगा चालान
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शिमला | 11 फरवरी 2026
हिमाचल प्रदेश में सड़क पर शौक दिखाना अब महंगा पड़ेगा। फैंसी नंबर प्लेट, ओवरसाइज टायर, बदले हुए फॉन्ट और गैर-मानक डिज़ाइन के साथ वाहन चलाने वालों पर हिमाचल पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों की अनदेखी करने पर अब सीधे ₹10,000 तक का चालान किया जाएगा।

क्यों हुई अचानक सख्ती?
राज्य में लगातार बढ़ती शिकायतों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक के अनुसार यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं बल्कि कानून का सख्त पालन सुनिश्चित करने के लिए है।

किन बातों पर होगा चालान?
पुलिस ने साफ किया है कि इन मामलों में तुरंत कार्रवाई होगी—

  • फैंसी या डिजाइनर नंबर प्लेट
  • नंबर प्लेट पर स्टीकर या रंग
  • टेढ़े-मेढ़े या बड़े अक्षर
  • ओवरसाइज और ज्यादा चौड़े टायर
  • गैर-स्वीकृत अलॉय व्हील या रिम

ये सभी मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के खिलाफ हैं।

क्यों की जा रही है कार्रवाई?
पुलिस के अनुसार कई वाहन चालक कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसके अलावा ओवरसाइज टायर सड़क हादसों का कारण भी बन रहे हैं। इन्हीं वजहों से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस का संदेश
हिमाचल पुलिस ने कहा है कि यह अभियान केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए है। आगे भी नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

वाहन चालकों के लिए सलाह

  • मानक नंबर प्लेट ही लगवाएं
  • वाहन में गैर-कानूनी बदलाव न करें
  • नियमों का पालन कर चालान से बचें

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Akshay Chauhan

अक्षय चौहान पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिमालयन डॉन के संपादकीय एवं प्रबंधन कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाचार संकलन, संपादन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्रबंधन तथा समाचार पत्र के संचालन में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

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