चंडीगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला: पाँवटा साहिब में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के परिजनों को मिलेगा 45 लाख का मुआवजा

Himachal

पाँवटा साहिब। ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड जवान के परिजनों को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीमा कंपनी को कुल 45 लाख 9 हजार 628 रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ था।

ऐसे हुआ था दर्दनाक हादसा
मामला 2 फरवरी 2021 का है। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र में स्थित बेहराल पुलिस चेक पोस्ट पर होमगार्ड जवान सुरजीत सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। शाम करीब 7 बजे, जब वे बैरिकेड के पास खड़े थे, तभी यमुनानगर की ओर से आ रहा एक ट्रैक्टर एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए गलत साइड में आ गया।

ट्रैक्टर ने पहले बैरिकेड को टक्कर मारी और फिर सुरजीत सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर सुरजीत सिंह को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इलाज के दौरान हुई मौत
घायल अवस्था में सुरजीत सिंह को पहले पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। इलाज के दौरान 15 फरवरी 2021 को उनकी मौत हो गई।

कोर्ट ने माना ड्राइवर की लापरवाही
अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, एफआईआर और रिकॉर्ड के आधार पर माना कि हादसा ट्रैक्टर चालक फारूक की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक की ओर से कोई गवाही पेश नहीं की गई, जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ नकारात्मक अनुमान लगाया।

बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश
कोर्ट ने माना कि हादसे के समय ट्रैक्टर का बीमा वैध था। इसलिए आईएफएफसीओ-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पहले पूरी मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को अदा करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी बाद में यह राशि ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक से वसूल सकती है।

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