शिमला | 7 अप्रैल 2026, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले आरक्षण रोस्टर को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिलाधीशों (डीसी) को भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की दी गई शक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि इन शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी जिले में आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, तो वह भी अब प्रभावी नहीं रहेगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन शक्तियों को संविधान के विपरीत बताते हुए गैरकानूनी करार दिया है।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश में अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं—पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद—का आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है। यह शक्तियां सरकार ने चुनाव नियम बनाने के अधिकार के तहत 30 मार्च को जिलाधीशों को प्रदान की थीं।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था असंवैधानिक है। अदालत ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी।
अब कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं चुनाव क्षेत्रों के लिए नया आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए, जहां डीसी द्वारा इस 5 प्रतिशत कोटे का उपयोग किया गया था। इसके लिए सभी जिलों को आज, 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक संशोधित रोस्टर जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
यह याचिका शिमला जिला के ठियोग तहसील की ग्राम पंचायत घोडना के पूर्व प्रधान विकेश जिंटा सहित अन्य द्वारा दायर की गई थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने की, जिसके बाद इसे विस्तृत सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को सौंपा गया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद चुनावों की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ना तय है, और प्रशासन को नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू करनी होगी।
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