शिमला | हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाते हुए ऊर्जा विभाग ने बिजली सबसिडी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो मीटरों तक नि:शुल्क बिजली का लाभ मिल सकेगा।
एक लाख परिवारों को 300 यूनिट तक जीरो बिल
सरकार ने प्रदेश के एक लाख निर्धन परिवारों को विशेष राहत प्रदान की है। इन परिवारों को अब प्रति माह 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपभोक्ताओं को ‘जीरो बिल’ जारी होगा, जिसमें स्टेट टैक्स (SET), बिजली ड्यूटी (ED) और मीटर रेंट जैसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं वसूले जाएंगे। संबंधित विभाग जल्द ही इन पात्र परिवारों की सूची बिजली बोर्ड के साथ साझा करेगा।
सामान्य उपभोक्ताओं के लिए ‘250 यूनिट’ का गणित
सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है:
- दो मीटर पर लाभ: अब एक उपभोक्ता को अधिकतम दो बिजली मीटरों पर प्रति माह 250 यूनिट (125 यूनिट प्रति मीटर) फ्री बिजली मिलेगी।
- राशन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य: सबसिडी का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके कंज्यूमर आईडी राशन कार्ड से लिंक हैं।
- दो से अधिक मीटर पर शर्तें: यदि किसी उपभोक्ता के पास दो से अधिक मीटर हैं, तो उसे केवल दो पर ही छूट मिलेगी। शेष मीटरों पर 0 से 125 यूनिट तक ₹5.44 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।
सबसिडी के स्लैब और शर्तें
ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव शुभकर्ण सिंह द्वारा बिजली बोर्ड को भेजे गए पत्र के अनुसार, सबसिडी की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी:
| खपत (यूनिट में) | सबसिडी की स्थिति |
|---|---|
| 0 से 125 यूनिट | पूरी तरह नि:शुल्क (अधिकतम दो मीटर तक) |
| 126 से 300 यूनिट | कोई सबसिडी नहीं (निर्धारित दरें लागू) |
| 301 यूनिट से अधिक | कोई सबसिडी नहीं |
किसानों के लिए राहत बरकरार
सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं (Agriculture Consumers) के लिए भी राहत जारी रखी है। 0 से 20 KVA तक के कनेक्शन पर प्रभावी बिजली दर मात्र 30 पैसे प्रति यूनिट रहेगी। हालांकि, इन उपभोक्ताओं को ₹105 प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा।
बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, वे तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करें, अन्यथा वे सबसिडी के लाभ से वंचित रह सकते हैं। दो से अधिक मीटर वाले उपभोक्ता अपनी पसंद के किन्हीं दो मीटरों पर सबसिडी का चयन बिलिंग सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं।
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