शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 13 फरवरी 2026 के बाद पंचायतों के सृजन, विभाजन, पुनर्गठन और परिसीमन के लिए जारी अधिसूचनाएं आगामी चुनावों के लिए वैध नहीं मानी जाएंगी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाए।
’नियमों की अनदेखी कर हुआ परिसीमन’
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मसौदा 13 फरवरी 2026 के बाद अधिसूचित किया गया है। कोर्ट ने पाया कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना ही परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह के सृजन, विभाजन या पुनर्गठन को आने वाले चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण या आरक्षण रोस्टर का आधार नहीं बनाया जा सकता।
पूर्व स्थिति के आधार पर ही होंगे चुनाव
हाई कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
- पुरानी स्थिति बहाल: जिन पंचायतों में नियमों के बाहर जाकर विभाजन या पुनर्गठन हुआ है, उन्हें नजरअंदाज कर पुरानी स्थिति और पूर्व में मौजूद परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करवाए जाएं।
- 13 फरवरी की समय सीमा: केवल वही सृजन या पुनर्गठन मान्य होंगे जिनका प्रस्ताव 13 फरवरी 2026 से पहले अधिसूचित किया गया था और जिनमें चुनाव नियमों का कड़ाई से पालन हुआ है।
7 अप्रैल तक रोस्टर प्रकाशन के आदेश
कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में तेजी लाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देकर 7 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रकाशित करे। इसके तुरंत बाद, राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डेडलाइन के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
अन्य कानूनी पहलुओं पर फैसला सुरक्षित
अदालत ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पंचायतों के सृजन और परिसीमन की वैधता से जुड़े अन्य तकनीकी मुद्दों पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने इन मुद्दों को भविष्य की उचित कानूनी कार्यवाही या नई याचिकाओं के लिए खुला रखा है।
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