शिमला। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए निर्धारित परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अब भर्ती के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
सरकार के इस फैसले से उन महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके परिवार की वार्षिक आय पहले निर्धारित 50 हजार रुपये की सीमा से अधिक होने के कारण वे भर्ती के लिए पात्र नहीं हो पाती थीं। अब 75 हजार रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने पर आंगनबाड़ी भर्ती के लिए पात्रता के दायरे में आ सकेंगी।
आंगनबाड़ी भर्ती के नियमों में किया संशोधन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आंगनबाड़ी भर्ती योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान 4(डी) में संशोधन किया है। इसके तहत भर्ती के लिए निर्धारित परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार, उम्मीदवार के परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित थी।
इस बदलाव से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए पात्रता का दायरा बढ़ने की संभावना है।
विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को मिल सकती है राहत
आय सीमा बढ़ाए जाने से निम्न आय वर्ग के परिवारों की अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने का अवसर मिल सकता है।
विशेष रूप से विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को इस फैसले से लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भर्ती में पात्रता के लिए उम्मीदवारों को आय सीमा के अलावा अन्य निर्धारित नियमों और शर्तों को भी पूरा करना होगा।
आय प्रमाणपत्र के सत्यापन का भी प्रावधान
संशोधित दिशा-निर्देशों में उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता स्पष्ट की गई है।
इसके तहत आय प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कार्यकारी मजिस्ट्रेट स्तर के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक होगा।
सरकार के इस संशोधन का उद्देश्य आंगनबाड़ी भर्ती में पात्र महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध करवाना और निर्धारित आय सीमा के कारण आवेदन से वंचित रह जाने वाली महिलाओं को राहत देना है।









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