सोलन। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 10 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन ने सोलन शहर के प्रमुख बाजारों में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं, खुदरा बिक्री के लिए पांच स्थान निर्धारित किए गए हैं। आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की अनुमति होगी और दीपावली पर आतिशबाजी के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
सोलन में इन 5 स्थानों पर होगी पटाखों की बिक्री
नगर निगम सोलन की परिधि में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए गए हैं:
- ठोडो मैदान, सोलन
- बाईपास सोलन: सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान
- बड़ोग बाईपास मार्ग: एलआईसी कार्यालय की ओर मार्ग के शुरुआती बिंदु के पास खुला स्थान
- चंबाघाट: वर्षा शालिका के समीप
- ब्रूरी: मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुला स्थान
इन निर्धारित स्थानों के अलावा पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इन बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध
आदेशों के अनुसार 10 नवंबर, 2026 तक नगर निगम सोलन की सीमा के भीतर निम्नलिखित क्षेत्रों में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा:
- लोअर बाजार सोलन
- चौक बाजार
- अपर बाजार
- लक्कड़ बाजार
- गंज बाजार
- माल रोड
- पुराना बस अड्डा सोलन
इसके अतिरिक्त दोहरी दीवार ओवरब्रिज पर पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्टॉल स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम सोलन यहां कोई स्टॉल आवंटित नहीं करेगा। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपमंडलाधिकारी सोलन को सौंपी गई है।
लाइसेंस और सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
दीपावली के दौरान पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस या परमिट विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा 28 सितंबर, 2026 को जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा।
पटाखों की बिक्री और भंडारण की अनुमति केवल सक्षम प्राधिकरण से वैध स्थायी या अस्थायी लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को ही दी जाएगी। स्टॉल और स्थान नगर निगम सोलन द्वारा उपमंडलाधिकारी तथा स्थानीय पुलिस के परामर्श से ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।
रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा साइलेंस जोन, बाजारों, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्रों, पेट्रोल पंपों, विरासत भवनों और आवासीय क्षेत्रों के समीप पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
पटाखों के इस्तेमाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
प्रशासन ने दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
जिले में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।
सभी उपमंडलाधिकारी करेंगे निगरानी
जिला सोलन के सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी के लिए स्थान अधिसूचित करने तथा नियमों की निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों और लागू दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं और 10 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
हिमालयन डॉन | सोलन ब्यूरो











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