सोलन। ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने के लिए संशोधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कार्यक्रम केवल उन पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगा, जो ग्राम सभा अथवा शहरी स्थानीय निकायों के सृजन, पुनर्गठन या विभाजन के कारण प्रभावित हुई हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप 04 अप्रैल 2026 को प्रकाशित कर दिया गया है। इच्छुक नागरिक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे और आपत्तियां 13 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
संशोधन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात यदि किसी को निर्णय से असंतोष है, तो वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 24 अप्रैल 2026 तक अपील दर्ज कर सकता है। अपीलों का निपटारा 27 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ज़िला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को उनके संबंधित खण्डों में दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
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