शिमला | हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में अब कुल 3773 के बजाय 3757 पंचायतों का आरक्षण रोस्टर ही 7 अप्रैल को जारी किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले के बाद पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों (DC) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार ने पूर्व में 196 नई पंचायतों का गठन किया था, जिससे प्रदेश में पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर 3773 हो गई थी। हालांकि, इन नई बनी 196 पंचायतों में से 16 पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे।
हाईकोर्ट का निर्णय:
- अदालत ने पाया कि इन 16 पंचायतों के गठन में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- कोर्ट ने इनके पुनर्गठन और सीमांकन को अवैध करार दिया।
- इन क्षेत्रों में पुरानी स्थिति के आधार पर ही चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं।
महाधिवक्ता की राय से दूर हुआ संशय
पंचायतीराज विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सीडब्ल्यूपी नंबर 3547/2026 (महिला मंडल ग्राम उमरी व अन्य बनाम राज्य सरकार) मामले में 31 मार्च को आए फैसले के बाद असमंजस की स्थिति बन गई थी। संशय यह था कि क्या यह आदेश सभी नई पंचायतों पर लागू होगा या केवल याचिका से जुड़ी पंचायतों पर?
इस पर महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने स्पष्ट किया है कि:
”हाईकोर्ट का यह फैसला केवल उन्हीं पंचायतों पर लागू होगा, जो इस विशेष याचिका और इससे संबंधित मामलों का हिस्सा थीं।”
38 पंचायतों पर पड़ेगा सीधा असर
इस कानूनी स्पष्टीकरण के बाद अब विभाग ने साफ कर दिया है कि कुल 38 प्रभावित और नई पंचायतों में आरक्षण रोस्टर का समीकरण बदलेगा। 16 पंचायतों के वापस पुरानी स्थिति में लौटने के कारण उपायुक्तों को अब नए सिरे से गणना कर 7 अप्रैल तक रोस्टर फाइनल करने की चुनौती होगी।
मुख्य बिंदु:
- कुल पंचायतें जिनका रोस्टर आएगा: 3757
- पुरानी स्थिति में लौटी पंचायतें: 16
- रोस्टर जारी होने की तिथि: 7 अप्रैल, 2026
- प्रभाव: चुनाव प्रक्रिया समय पर संपन्न कराने में मिलेगी मदद।
इस फैसले से उन क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज हो गई है जहाँ पंचायतों का स्वरूप दोबारा बदल गया है। जिला प्रशासन अब युद्ध स्तर पर रोस्टर को अंतिम रूप देने में जुट गया है।
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