शिमला | हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतों की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया केवल उन ग्राम पंचायतों में लागू होगी, जिनका गठन, पुनर्गठन या विभाजन हुआ है।
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी दिन को पात्रता तिथि भी माना गया है, यानी 1 अप्रैल तक पात्र व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे।
ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद आम नागरिक 10 अप्रैल 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां संबंधित प्राधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 13 अप्रैल तक किया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति को इस फैसले से असंतोष होता है, तो वह 20 अप्रैल तक अपील दायर कर सकता है, जबकि अपीलों का निपटारा 22 अप्रैल तक किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 24 अप्रैल 2026 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राम पंचायतों से जुड़े मामले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वहां अंतिम मतदाता सूची अदालत के फैसले के अधीन रहेगी। साथ ही यह कार्यक्रम उन पंचायतों पर लागू नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का पुनर्गठन या विभाजन नहीं हुआ है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकता है।
- एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक रूप से कई लोगों के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परिवार के सदस्यों के दावे एक साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- सभी दावे, आपत्तियां और अपीलें नियमानुसार निपटाई जाएंगी।
आयोग के निर्देश
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अंतिम मतदाता सूची को जिला स्तर और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड की 20 प्रतियां स्थानीय स्तर पर प्रिंट कर सुरक्षित रखी जाएंगी, साथ ही एक प्रमाणित हार्ड कॉपी रिकॉर्ड में भी रखी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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