शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10,000 रुपये एरियर देने से जुड़ी खबर सामने आई है। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, वित्त विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को आदेश जारी किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, नए आदेश की आधिकारिक प्रति की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
दिए गए विवरण के मुताबिक, महंगाई भत्ते को मौजूदा 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्तावित लाभ राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, नियमित ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन के बकाया एरियर के तौर पर 10,000 रुपये नकद दिए जाने की बात कही गई है।
अक्तूबर के वेतन के साथ मिल सकता है बढ़े हुए डीए का लाभ
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ किए जाने का उल्लेख है। यह वेतन नवंबर 2026 में कर्मचारियों के खातों में जमा होना है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है। हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख और पात्रता की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से ही होगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
दिए गए विवरण में हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल बताया गया है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का भी उल्लेख है।
किस कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी, यह उसके मूल वेतन, संबंधित वेतनमान, पात्रता और लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करेगा।
डीए एरियर का भुगतान अलग से होने की जानकारी
उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के डीए एरियर के भुगतान की रूपरेखा के लिए अलग निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है।
इसका अर्थ है कि यदि संबंधित आदेश में यही प्रावधान है, तो कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ मिलने वाले बढ़े हुए डीए और पिछली अवधि के बकाया भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹10,000 नकद
खबर के अनुसार, नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लागू वेतनमान संशोधन के तहत बन रहे बकाया एरियर के एक हिस्से के रूप में 10,000 रुपये नकद देने का प्रावधान है। शेष एरियर के भुगतान की समयसीमा अलग से तय किए जाने की जानकारी दी गई है।
यह भुगतान सभी कर्मचारियों को समान रूप से लागू है या इसमें कोई अतिरिक्त पात्रता शर्त है, इसकी पुष्टि मूल आदेश से करना आवश्यक है।
आधिकारिक आदेश की पुष्टि जरूरी
डीए बढ़ोतरी, एरियर भुगतान और पात्र कर्मचारियों की श्रेणियों से संबंधित अंतिम जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना से ही सुनिश्चित होगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे अपने विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) या संबंधित कार्यालय से भी भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
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