शिमला | 7 अप्रैल 2026, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव-2026 से पहले मतदाता सूचियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। पुनर्गठन और सृजन के विवाद में फंसी ग्राम पंचायतों में अब वोटर लिस्ट दोबारा तैयार की जाएगी। यह कदम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन पंचायतों के सृजन या पुनर्गठन को लेकर विवाद चल रहा था, उन्हें आगामी चुनावों में लागू नहीं माना जाएगा। इसी के चलते इन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो सके।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षण की पूरी समय-सारिणी भी निर्धारित कर दी गई है।
📌 तय कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
- 13 अप्रैल 2026 तक: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां जमा की जा सकेंगी
- 17 अप्रैल 2026 तक: दावों और आपत्तियों का निपटारा
- 20 अप्रैल 2026 तक: अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि
- 22 अप्रैल 2026 तक: अपीलों का निपटारा
- 24 अप्रैल 2026 तक: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 1 अक्तूबर 2025 को योग्यता तिथि मानते हुए तैयार मतदाता सूचियों को आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये सूचियां जिला कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालयों में देखी जा सकेंगी।
इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही मौजूद रहें और किसी भी प्रकार की छुट्टी या दौरे पर न जाएं, ताकि पूरा कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके।
यह फैसला उन हजारों मतदाताओं के लिए अहम है, जिनकी पंचायतें पुनर्गठन के विवाद में फंसी हुई थीं। अब उन्हें अपने नाम जुड़वाने या सुधार करवाने का एक और अवसर मिलेगा।
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