सोलन (कमलेश ठाकुर): सोलन की एक अदालत ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II विवेक खनाल की अदालत ने आरोपी संदीप कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।
क्या था पूरा मामला?
लोक अभियोजक (Public Prosecutor) चंदर सागर नेगी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला संदीप कुमार अपनी पत्नी काजल के साथ सोलन के लोअर टक्साल क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। दोनों की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही संदीप अपनी पत्नी काजल के साथ मारपीट करने लगा था।
अवैध संबंध और नशा बनी हत्या की वजह
जांच में यह बात सामने आई कि संदीप शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में पत्नी को बेरहमी से पीटता था। इसके अलावा, आरोपी का पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते अक्सर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे।
दिसंबर 2021 की खौफनाक रात
हत्या की यह वारदात 3 और 4 दिसंबर 2021 की दरम्यानी रात को हुई। उस रात संदीप ने काजल के साथ मारपीट की और फिर उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किराए के मकान से फरार हो गया था। अगले दिन मृतका के पिता देव नाथ की शिकायत पर परवाणू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
19 गवाहों की गवाही ने पहुंचाया सलाखों के पीछे
मामले की जांच उप-निरीक्षक भगत राम द्वारा की गई थी। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 19 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने संदीप कुमार को अपनी पत्नी की हत्या (IPC धारा 302) का दोषी माना।
“यह समाज में कड़ा संदेश है कि कानून से कोई नहीं बच सकता। अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर केस को मजबूती से पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप आज दोषी को कड़ी सजा मिली है।” — चंदर सागर नेगी, लोक अभियोजक, सोलन
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