शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर प्रशासनिक विभागों तक कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण (Registration) कराना काफी महंगा हो जाएगा।
रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन की नई दरें: एक नजर में
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में प्लॉटिंग और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए फीस में कई गुना इजाफा किया गया है।
| कैटेगरी (उपयोग) | पुराना रेट (प्रति वर्ग मीटर) | नया रेट: ग्रामीण क्षेत्र | नया रेट: शहरी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| कमर्शियल (वाणिज्यिक) | ₹20 | ₹60 | ₹80 |
| आवासीय (Residential) | ₹10 | ₹30 | ₹40 |
| मिश्रित (आवासीय + वाणिज्यिक) | ₹15 | ₹45 | ₹60 |
यह दरें तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई हैं।
शिमला PWD डिवीजन में फेरबदल
लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए सरकार ने शिमला के डिवीजन नंबर-1 को अब ‘कुसुम्पटी डिवीजन’ के रूप में चलाने का निर्णय लिया है।
- प्रभाव: इस बदलाव के बाद शिमला शहर में लोक निर्माण विभाग के कार्यों का बंटवारा नए सिरे से होगा, जिससे विकास कार्यों की निगरानी और निष्पादन में आसानी होगी।
पर्यावरण विभाग में पदों की ‘रिस्ट्रक्चरिंग’
राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग के कार्यबल को सुव्यवस्थित करने के लिए 5 पदों का पुनर्गठन किया है:
- खत्म किए गए पद: प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिसर।
- नए सृजित पद: उपरोक्त पदों के स्थान पर अब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 5 नए पद सृजित किए गए हैं।
- विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला द्वारा इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
