सोलन |हिमालयन डॉन संवाददाता, जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने सोलन जिले के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए खाद्य वस्तुओं की नई विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। यह आदेश ‘हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977’ के तहत जारी किया गया है, जो अगले एक माह तक प्रभावी रहेगा। अब किसी भी दुकानदार या ढाबा मालिक द्वारा तय रेट से ज्यादा वसूली करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नॉन-वेज के शौकीनों के लिए नए रेट:
प्रशासन ने मीट और मछली की कीमतों को नियंत्रित कर दिया है:
- बकरा व भेड़ा का मीट: ₹550 प्रति किलो
- चिकन ड्रेस्ड: ₹180 प्रति किलो
- ब्रॉयलर ड्रेस्ड: ₹240 प्रति किलो
- मछली (बिना तली): ₹250 प्रति किलो
- सुअर का मीट: ₹300 प्रति किलो
ढाबा व होटल: तंदूरी रोटी से लेकर फुल डाइट तक के दाम:
बाहर खाना खाने वालों के लिए भी प्रशासन ने कीमतें फिक्स कर दी हैं:
- तंदूरी चपाती: ₹10
- तवा चपाती: ₹08
- भरवां परांठा: ₹30
- फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल, सब्जी): ₹90
- दाल फ्राई (प्रति प्लेट): ₹60
- पूरी प्लेट चावल: ₹50
- दो पूरी (सब्जी/चना/दही के साथ): ₹50
- रायता: ₹50 प्रति प्लेट
डेयरी उत्पाद और पैकेट बंद सामान:
- खुला दूध (स्थानीय): ₹50 प्रति लीटर
- पनीर: ₹300 प्रति किलो
- दही: ₹70 प्रति किलो
- पैकेट वाला दूध/शीतल पेय: केवल प्रिंट रेट (MRP) पर ही बिकेंगे।
दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि:
- रेट लिस्ट: हर दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट (मूल्य सूची) ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहाँ ग्राहक आसानी से देख सके।
- कैश मेमो: उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर दुकानदार को बिल या कैश मेमो देना अनिवार्य होगा।
- चेकिंग: प्रशासन की टीमें समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगी ताकि मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई जा सके।
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