DC Solan Manmohan Sharma order on weapon ban under BNSS Section 163 for HP Local Body Elections 2026

सोलन में अब हथियार लेकर चलने पर पाबंदी: चुनाव के मद्देनजर DC ने लागू की BNSS की धारा 163

Solan

हिमालयन डॉन संवाददाता, सोलन: ज़िला सोलन में नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की आहट के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा चक्र मज़बूत कर दिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ज़िला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं।

क्या है नया फरमान?

​अब पूरे सोलन ज़िले में कोई भी व्यक्ति अपने साथ हथियार, आग्नेय अस्त्र (Firearms) या गोला-बारूद लेकर नहीं चल सकेगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक या अगले दो महीने तक (जो भी पहले हो) यह पाबंदी सख्ती से लागू रहेगी।

इन लोगों को मिलेगी छूट:

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

  • ​ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल और सुरक्षा बल।
  • ​ऑन-ड्यूटी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी।
  • ​बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मी।
  • ​विशेष अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्ति।
उल्लंघन किया तो होगी जेल!

ज़िला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सोलन और पुलिस अधीक्षक बद्दी को इन आदेशों की अक्षरशः अनुपालना (Strict Compliance) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

“जनहित और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” > — मनमोहन शर्मा, ज़िला दण्डाधिकारी सोलन

हिमालयन डॉन की अपील: लोकतंत्र के इस पर्व में सहयोग करें और कानून का पालन करें। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करें।

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